उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:UP Divyang Shadi Yojana

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना: उत्तर प्रदेश के दिव्यांग दम्पतियो को राज्य सरकार की तरफ से शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ के द्वारा किया गया है।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत राज्य के दिव्यांग दंपति में से युवक के विकलांग होने की स्थिति में युवक को 15 हज़ार रूपये राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किये जायेगे और युवती के विकलांग होने पर सरकार की तरफ से 20 हज़ार रूपये की प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है ?

इस योजना के तहत अगर दिव्यांग दम्पति में दोनों ही विकलांग है तो उन दोनों को कुल मिला कर 35 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर जोड़े में से कोई एक भी अगर शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो वह भी इस योजना के तहत पात्र होंगे। 

इस योजना के तहत विकलांग युवक और  युवतियों को शादी के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से पंहुचा दी जाती है।इस लिए लाभार्थी के पास अपना बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य [Purpose of Yojana]

  1. जैसे की आप सभी लोग जानते है की विकलांग लोगो के पास आय के साधन बहुत कम होते है और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण उनकी शादी भी नहीं हो पाती।इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है।
  2. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के ज़रिये राज्य सरकार विकलांग युवक और युवतियों को शादी के लिए 35,000 रूपये की अनुदान राशि प्रदान करती है।
  3. इस योजना के संचालन से जहां एक तरफ दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।वहीं दूसरी तरफ दिव्यांग नागरिके भी सामान्य नागरिक की तरह शादी करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ [Benefits of Yojana]

  1. इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग व्यक्तियो को लाभ पहुंचाया जायेगा।
  2. इस योजना के तहत राज्य के दिव्यांग दंपति में से युवक के विकलांग होने की स्थिति में 15 हज़ार रुपये और युवती के विकलांग होने पर 20 हज़ार रूपये की प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
  3. अगर दिव्यांग दम्पति में दोनों ही विकलांग है तो उन दोनों को इस योजना के तहत कुल मिलाकर 35 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  4. इस योजना के तहत राज्य के विकलांग युवक और युवतियों को शादी के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुँचती है।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लिये महत्वपूर्ण दस्तावेज़ [Important Documents]

  1. दिव्यांग दम्पति को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. युवक-युवती की आयु क्रमशः कम से कम 21 और 18 साल होनी चाहिये
  3. लाभार्थी को अपना विवाह प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
  4. दिव्यांगता का प्रतिशत न्यूनतम 40 % या अधिकतम 100 % होना चाहिए।
  5. दोनों दम्पति का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रमाण-पत्र हिना चाहिए।
  6. दम्पति का शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Marriage Registration Certificate) होना चाहिए।
  7. दिव्यांग दम्पति का राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता होना चाहिए।
  8. दोनों दम्पति का संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए।
  9. एक वैध मोबाइल नंबर

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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ? [How to Apply Online]

  1. राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी यूपी दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।
  2. सर्वप्रथम आवेदक को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की Official Website(http://divyangjan.upsdc.gov.in/) पर जाना होगा।आपके सामने इसका होम पेज खुलकर आ जायेगा।
  3. इस होम पेज पर आपको “आवेदन करने हेतु क्लिक करे” का विकल्प दिखाई देगा।आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  4. इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर एक आवेदन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।फिर आपको Application Form में पूछी गयी सभी जानकारियों जैसे आवेदक ,जनपद ,शहरी ग्रामीण क्षेत्र आदि का चयन करना होगा।
  5. सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा।
  6. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त होगी जिसे आपको सुरक्षित कर लेना है।

योजना में लॉगिन कैसे करे ? [How to Login]

  1. सर्वप्रथम आवेदक को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की Official Website (http://divyangjan.upsdc.gov.in/) पर जाना होगा।आपके सामने इसका होम पेज खुलकर आ जायेगा।
  2. इस होम पेज पर आपको लॉगिन का फॉर्म दिखाई देगा आपको इस लॉगिन फॉर्म में यूजरनेम और पासवर्ड आदि भरना होगा और फिर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।

दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म [How to Open Application Form]

  1. सबदे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट (http://divyangjan.upsdc.gov.in/) पर जाना होगा।आपके सामने होम पर आपको ”पंजीकरण के बाद/अपूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए ” का विकल्प दिखाई देगा।
  2. आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुलकर आ जायेगा।
  3. इस पेज पर आपको अपनी आवेदन संख्या भरनी होगी।आवेदन संख्या भरने बाद आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  4. इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जायेगा।

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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन की स्थिति कैसे देखे ? [How to Check Application Stutus]

  1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट (http://divyangjan.upsdc.gov.in/) पर जाना होगा।आपके सामने होम पेज खुलकर आ जायेगा।
  2. इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करे” का विकल्प दिखाई देगा।इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा।
  3. ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुलकर आ जायेगा। इस पेज पर आपको अपने जिले का चयन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा।
  4. फिर आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।जैसे ही आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति खुलकर आ जाएगी।

आवेदन पत्र प्रिंट करने की प्रक्रिया [How to Print Application Form]

  1. सर्वप्रथम आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://divyangjan.upsdc.gov.in/) पर जाना होगा।आपके सामने होम पेज खुलकर आ आएगा।
  2. होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र पुन: प्रिंट करने हेतु यहाँ क्लिक करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।एक नया पेज खुलकर आ आएगा।
  3. इस पेज पर आपको अपनी आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी और सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  4. अब आपका आवेदन पत्र आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसे आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं।

कांटेक्ट डिटेल देखने की प्रक्रिया [How to Check Contact Details]

  1. सबसे पहले आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://divyangjan.upsdc.gov.in/) पर जाना होगा।आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  2. इसके पश्चात आपको जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के विकल्प पर क्लिक करना होगा। एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
  3. इस पेज पर आपको जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी का कांटेक्ट डिटेल दिख जाएगा।

निष्कर्ष

अगर आप “उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना” से जुड़ी कोई अन्य जानकारी पाना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो आप इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिले।

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