उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में सभी जातियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। सामान्य वर्ग को छोड़कर भारत सरकार द्वारा सभी जातियों को आरक्षण के माध्यम से समाज के हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा दिलाने और तरक्की करने का अवसर दिया गया है।
अब सामान्य वर्ग के नागरिकों को भी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 10% आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। नागरिकों को यह आरक्षण आर्थिक रूप के आधार पर मिलेगा।
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दे कि केवल उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लाभार्थी ही UP EWS Certificate बनवा सकते हैं।
आपको इसका लाभ कैसे मिलेगा, कौन पात्र होगा इन सभी से जुड़ी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र क्या है [What is UP EWS Certificate]
- EWS की फुल फॉर्म Economical Weaker Sections है। यह एक जाति प्रमाण पत्र हैं। इस सर्टिफिकेट की वैधता केवल 1 साल की होती है। जिसे प्रत्येक वर्ष दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है।
- EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।
- केंद्र सरकार अपने राज्य के नागरिकों का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करती रहती है जिससे उनके जीवन स्तर में काफी सुधार आता है।
- इसी तरह अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- यह आरक्षण सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों और उनके परिवार के लिए प्रदान किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश के पात्र नागरिकों को किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए UP EWS Certificate बनवाना होगा। जिसके बाद ही आप सरकार द्वारा आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र के लिए पात्रता [Eligibility for UP EWS Certificate]
- UP EWS Certificate के लिए लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- इसके लिए केवल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लाभार्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और उनके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- जो परिवार शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उन लोगों के पास 100 वर्ग गज से ज्यादा का निजी आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
- जो परिवार ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं उनके पास 200 वर्ग गज से ज्यादा का निजी आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।
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उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज [Important Documents for UP EWS Certificate]
- आवेदन फॉर्म
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन में संपत्ति से जुड़े दस्तावेज
- शपथ पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक स्टेटमेंट
- एंप्लॉयमेंट सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र के लाभ [Benefits of UP EWS Certificate]
- यह एक सामान्य जाति के लिए आरक्षण प्रमाण पत्र हैं। जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार अब सामान्य वर्ग के लाभार्थी को भी आरक्षण की सुविधा प्रदान करेगी।
- EWS प्रमाण पत्र को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
- उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को विभिन्न क्षेत्र में 10% का आरक्षण प्राप्त होगा।
- इस EWS Certificate की वैधता केवल 1 वर्ष की होती है। जिसे प्रत्येक वर्ष दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता है।
- इस सर्टिफिकेट का उपयोग किसी भी शिक्षा संस्थान में एडमिशन लेने के लिए किया जा सकता है जिसमें आपको आरक्षण मिलेगा।
- इस प्रमाण पत्र के माध्यम से सामान्य वर्ग में आने वाले लाभार्थियों को स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगिता परीक्षा आदि में आरक्षण की सुविधा प्राप्त होगी।
- उत्तर प्रदेश के EWS Certificate के माध्यम से सामान्य वर्ग में आने वाले नागरिकों को सरकारी नौकरी में भी आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।
- अब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक भी किसी भी प्रकार की सुविधा और अवसर से वंचित नहीं रहेंगे।
- उत्तर प्रदेश के इच्छुक लाभार्थी अब घर बैठे ही ऑनलाइन या ऑफ़लाइन के माध्यम से यूपी EWS प्रमाण पत्र के लिए Apply कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें [How to Apply for UP EWS Certificate]
- UP EWS Certificate बनवाने के लिए सबसे पहले आपको संबंधित कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको इस में पूंछी गयी सभी आवश्यक जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- आपको इस आवेदन पत्र में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी तहसील या जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला अधिकारी/कलेक्टर/अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर/तहसीलदार/विभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
- इसके बाद आपके निकट कार्यालय अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
- इसके बाद आप अपने तहसील क्षेत्र के कार्यालय में जाकर निश्चित समय अवधि में EWS सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
- इस प्रकार आपकी EWS सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया पूरी हो जाए।
निष्कर्ष
अगर आप “उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र” से जुड़ी कोई अन्य जानकारी पाना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो आप इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिले।