ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें: भारत में कानूनी रूप से गाड़ी चलाने के लिए आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के लिए वर्तमान चालक लाइसेंस के बिना सार्वजनिक क्षेत्र में मोटर वाहन चलाना अवैध है। यह एक दंडनीय अपराध हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस क्या है

ड्राइविंग लाइसेंस एक तरह के प्लास्टिक या डेबिट कार्ड के साइज का सरकारी दस्तावेज होता है, जिससे यह पता चलता है की आप सार्वजनिक रोड पर वाहन चलाने के योग्य है।यह आधिकारिक तौर पर आपको दो पहियाँ या चार पहियाँ वाहन चलाने की परमिशन प्रदान करता है।सरकार वाहनों के प्रति सावधानी को भी ध्यान रखती हैं इसके लिए वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट को जरुरी कर दिए हैं।

आज हम आपको इस आर्टिकल में लाइसेंस से सम्बंधित जानकारी देंगे। आप इस आर्टिकल से मोबाइल से ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया जाता है इसकी पूरी जानकारी विस्तार से ले सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

लोगों के लिए चार अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प उपलब्ध हैं:

  1. लर्नर लाइसेंस (एलएल): वाणिज्यिक या स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए, आपके पास पहले लर्नर लाइसेंस होना चाहिए। आवेदक और स्थायी लाइसेंस के लिए एलएल स्वीकृत होने के एक महीने बाद या इसकी समाप्ति के तीस दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है। यह जारी होने की तारीख से छह महीने के लिए वैध है।
  2. स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस: व्यक्तिगत उपयोग के लिए, जैसे कि बच्चे को स्कूल ले जाना, किसी और को खरीदारी करना, या स्वयं, आपको एक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यह 20 वर्षों के लिए या आवेदक के 50 वर्ष का होने तक, जो भी पहले हो, वैध है।
  3. वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस: मध्यम माल वाहन (एमजीवी), हल्के माल वाहन (एलजीवी), या भारी माल वाहन (एचजीवी) चलाने के लिए या भारी यात्री मोटर वाहन (एचपीएमवी) में लोगों को परिवहन करने के लिए, आपके पास वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए तीन साल का समय दिया जाता है।
  4. अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट: विदेशी देशों में ड्राइविंग के लिए अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की आवश्यकता होती है, जो केवल एक वर्ष के लिए वैध होता है। एक बार यह समाप्त हो जाने पर, उम्मीदवारों को फिर से आवेदन करना होगा क्योंकि इसे नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) को अप्लाई कैसे करें

इसे दो प्रकार से Apply किया जा सकता है।

  1. Online Mode
  2. Offline Mode

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें [Applying for a DL Online]

ऑनलाइन डीएल आवेदन जमा करने के लिए आपको कुछ चरण फॉलो करना होगा जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

  • Step 1: सबसे पहले आपको परिवहन सेवा की सरकारी वेबसाइट (https://sarthi.parivahan.gov.in/) पर जाना होगा।
  • Step 2: इसके बाद आपको “Driving Licence Related Services” link पर क्लिक करना होगा।
  • Step 3: आप किस जिले से Apply कर रहे है यह दर्शाना होगा।
  • Step 4: इसके बाद  “Apply for a Driving License” विकल्प लर क्लिक करें।
  • Step 5: सभी आवश्यक जानकारी सावधानी पूर्वक भरे।
  • Step 6: इसके बाद सभी इसकैन किये गए डाक्यूमेंट अपलोड करें।
  • Step 7: ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के लिये आवश्यक शुल्क जमा करें।
  • Step 8:  इसके बाद driving license test के लिए अपोइंटमेंट बुक करें।
  • Step 9: कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको Appointment  की तारीख और दिन दिख जाएगा जिसे आप नोट कर लें।
  • Step 10: यदि आप टेस्ट को पास कर लेते है तो ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

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ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें [Applying for a DL Offline]

ऑफ़लाइन डीएल आवेदन जमा करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए, आपको फॉर्म 4 प्राप्त करना होगा। आधिकारिक राज्य परिवहन वेबसाइट पर, फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है।
  2. विकल्प के तौर पर आप नजदीकी आरटीओ में जाकर फॉर्म 4 प्राप्त कर सकते हैं।
  3. आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरें, फिर इसे आयु प्रमाण पत्र और पते के प्रमाण जैसे अन्य सहायक कागजात के साथ नजदीकी आरटीओ में जमा करें।
  4. इसके बाद आपको आरटीओ कार्यालय द्वारा जारी आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए एक समय निर्धारित करें।
  5. आरटीओ कार्यालय में, यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्यों करें ?

  1. अपने डीएल के लिए आवेदन करने का सबसे अच्छा तरीका ऑनलाइन है क्योंकि यह सब कुछ मैन्युअल रूप से करने की तुलना में अधिक व्यावहारिक और तेज़ है। 
  2. आप इंटरनेट से आसानी से लाइसेंस आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज के साथ जमा करने से पहले इसे निर्देशानुसार पूरा कर सकते हैं। 
  3. यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो आप अपना लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परीक्षा दे सकते हैं और उत्तीर्ण हो सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज

इसमे आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज़ नीचे दिए गए हैं।

Age Proof के लिये इनमे से कोई एक डाक्यूमेंट

  1. जन्म प्रमाणपत्र
  2. हाईस्कूल का सर्टिफिकेट
  3. पासपोर्ट की प्रति
  4. पैन कार्ड

Address Proof के लिये इनमे से कोई एक डाक्यूमेंट

  1. वोटर आईडी कार्ड
  2. राशन कार्ड
  3. LIC पॉलिसी बॉन्ड
  4. केंद्र सरकार या राज्य सरकार का सैलरी स्लिप

अन्य आवश्यक डाक्यूमेंट

  1. Application form 4
  2. यदि आप कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो Application form 5
  3. तीन पासपोर्ट साइज की फ़ोटू

आपके वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़

  1. गाड़ी का Registration certificate 
  2. गाड़ी का insurance proof 
  3. गाड़ी का Fitness certificate (for transport vehicles)

जो आपको करने की आवश्यकता है

  1. फॉर्म भरने के बाद किसी भी गलती या चूक के लिए इसकी समीक्षा करना सुनिश्चित करें।
  2. जब आप अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाएं, तो सुनिश्चित करें कि आप मूल दस्तावेज अपने साथ लाएं।
  3. यह न भूलें कि लर्नर परमिट केवल छह महीने के लिए ही मान्य होता है।

आपको क्या नहीं करना चाहिए

  1. अपने आवेदन के साथ झूठे दस्तावेज़ शामिल करने से बचें क्योंकि आपको कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
  2. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय, अपने शिक्षार्थी लाइसेंस की एक प्रति शामिल करना न भूलें।
  3. हर समय वर्तमान लाइसेंस या अन्य पहचान के बिना कभी भी सवारी या गाड़ी न चलाएं (अभ्यास के दौरान भी)।
  4. स्थायी लाइसेंस धारक की कंपनी के बिना, कभी भी अकेले गाड़ी न चलाएँ।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. क्या लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय मेडिकल प्रमाणपत्र अनिवार्य है ?

यदि आप 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है।

2. लर्नर लाइसेंस की वैधता क्या है ?

लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए वैध होता है।

3. क्या दिल्ली में जारी किया गया लर्नर लाइसेंस पूरे भारत में वैध है?

हां, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया लर्नर  पूरे देश में वैध है।

4. यदि मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर पाता तो क्या मुझे रिफंड मिलेगा ?

नहीं, यदि आप अपना ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा।

5. वाहन की एक श्रेणी की फीस वापस लेने के बाद भी लंबित दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूं ?

ऐसे में मूल दस्तावेजों के साथ परिवहन विभाग या अपने जोनल कार्यालय से संपर्क करें। आप उनकी हेल्पडेस्क सेवा के माध्यम से भी उन तक पहुंच सकते हैं।

6. मेरे पास एक राज्य द्वारा जारी डीएल है और मैं दूसरे राज्य से दूसरे के लिए आवेदन करना चाहता हूं। क्या ऐसा करना संभव है?

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आवेदन करते हैं, स्थायी डीएल उसी राज्य से जारी किया जाता है जहां आपका शिक्षार्थी डीएल जारी किया गया था।

7. मैं अपना खोया हुआ एप्लिकेशन नंबर कैसे पुनः प्राप्त करूं ?

आपको सारथी परिवहन की सरकारी वेबसाइट ( https://sarthi.parivahan.gov.in/ ) पर जाना होगा, अपने संबंधित राज्य का चयन करें और ‘अन्य’ मेनू के तहत ‘आवेदन संख्या’ पर क्लिक करें।

8. क्या अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए किसी ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता है ?

नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए ड्राइविंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। आपका स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस स्वयं एक प्रमाण है जो विदेशी भूमि में अधिकारियों तक आपके ड्राइविंग कौशल को बताता है।

9. आपको कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कौन सा टेस्ट देना होगा ?

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट में किसी भी परिस्थिति में लाइन को छुए बिना ट्रैक पर आगे और पीछे जाना या 8 का शाइन बनाना शामिल है।

निष्कर्ष

अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी कोई अन्य जानकारी पाना चाहते हैं या कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो आप इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिले।

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