मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना(mukhyamantri-samuhik-vivah-yojana) उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली और बीपीएल कार्डधारक परिवार से संबंध रखने वाली बेटियों, तलाकशुदा महिलाओं, विधवा महिलाओं की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ढांचा सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा तैयार किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता रहा है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी ही एक योजना का शुभारंभ किया गया है। जिसका नाम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता दी जाती है। यह आर्थिक सहायता 51,000 रुपये की होती है।
पहले इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर कुल मिलाकर ₹35000 रुपए खर्च किए जाते थे। लेकिन अब सामूहिक विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े की शादी पर प्रदेश सरकार द्वारा ₹51,000 खर्च किए जाते हैं। जिसमें ₹35,000 कन्या के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाते हैं और ₹10,000 की राशि विवाह संस्कार सामग्री वर-वधू को विवाह के समय पर उपलब्ध करवाई जाती हैं।
₹6000 विवाह के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं। सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को खंड विकास अधिकारी कार्यालय एवं नगर क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन संबंधित नगर निकायों में जमा होगा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य
गरीब परिवारों की समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें इस महंगाई के दौर में अपनी बेटियों का विवाह करते समय आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
इस योजना के तहत राज्य में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रत्येक जोड़े पर सरकार द्वारा कुल ₹51,000 खर्च किए जाते हैं। जिसमें से ₹35,000 की आर्थिक सहायता और बेटी के बैंक अकाउंट में ₹15,000 डाले जाते हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार बिना किसी आर्थिक तंगी के अपनी बेटियों का अच्छे से विवाह कर सकेंगे।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन हेतु पात्रता
- लाभार्थी जोड़े को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- कन्या का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो।
- इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो।
- राज्य की वह महिलाएं जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम नही है और जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है वह भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है।
- प्रदेश की विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र
- वर-वधू की फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के द्वारा शादी करने वाले प्रत्येक जोड़ों को 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता का लाभ प्रदान किया जाता है। जिसमें से ₹35,000 की राशि कन्या को शादी अनुदान के रूप में दिए जाते हैं और ₹10,000 की राशि विवाह संस्कार सामग्री एवं ₹6000 विवाह आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।
- इस योजना का लाभ बीपीएल कार्डधारक परिवार और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बेटियों को दिया जाता है।
- प्रदेश की तलाकशुदा महिलाओं एवं विधवा महिलाओं को भी इस योजना का लाभ देने का प्रावधान है।
- विवाह को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है। यानी इस योजना के तहत होने वाले विवाह पूरी तरह कानूनी भी होते हैं।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली कन्याओं को आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रान्सफर की जाती है इसलिए कन्या का बैंक खाता होना अनिवार्य है और जो आधार कार्ड से लिंक हो।
- अब इस योजना के तहत लाभान्वित होकर राज्य के सभी वर्ग के गरीब परिवार अपनी बेटियों का अच्छे से कन्या दान कर सकेंगे।
- अब इस योजना के तहत होने वाले सामूहिक विवाह मेघा इवेंट के रूप में आयोजित किए जाएंगे। जिसके लिए समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश ने सामूहिक विवाह का Calendar भी जारी कर दिया है।
- इस योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके आवेदन किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
- इस योजना का आयोजन सामूहिक रूप से प्रदेश के प्रत्येक जिले में आयोजित किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है।
- कन्या की आयु विवाह के समय 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- सरकार द्वारा विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े पर इस सामूहिक विवाह के आयोजन में 51,000 रुपये खर्च किए जाते हैं।
- इस योजना के तहत आयोजित होने वाले प्रत्येक सामूहिक विवाह में कम से कम 10 जोड़ो का होना अनिवार्य है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए कुल ₹550 करोड़ का बजट रखा गया है।
- सितंबर 2022 तक सरकार द्वारा, निर्धारित लक्ष्य 15, 000 सामूहिक विवाह के सापेक्ष 15,268 जोड़ो के विवाह पर 77.87 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
- इसमें 35,000 रुपये की राशि सीधे कन्या के बैंक खाते में डाले जाते हैं और 10,000 रुपये की विवाह-संस्कार सामग्री के रूप में ख़र्च किये जाते हैं। 6000 रुपये विवाह के आयोजन जैसे- टेंट, पानी, बिजली, सजावट आदि की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं।
- सामूहिक विवाह योजना में शामिल होने के लिए प्रदेश के इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने खंड विकास अधिकारी कार्यालय एवं नगर क्षेत्र के आवेदक संबंधित नगरीय निकायों में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर सबसे पहले आपको जाना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर नया पंजीकरण के तहत अपनी जाति के अनुसार लिंक पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक नया फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको लाभार्थी का विवरण, शादी का विवरण, परिवार की वार्षिक आय का विवरण एवं बैंक खाते का विवरण दर्ज करना होगा।
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद सेव के बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मे ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट लेना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारियों को सावधानी पूर्वक पढ़कर भरना है।
- अब आपको फॉर्म से सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना है।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दे। अगर आप नगर क्षेत्र के निवासी है तो अपने फॉर्म को संबंधित नगरीय निकायों में जाकर जमा कर दें।
- इस प्रकार आपकी ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें
- योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर सबसे पहले आपको जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट का होमपेज आपके सामने खुल कर आ जायेगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति के लिंक पर क्लिक कर देना है। एक पेज खुलकर आ जाएगा।
- इस पेज पर लाभार्थी को अपना एप्लीकेशन नंबर, बैंक खाता संख्या, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको अपने आवेदन से संबंधित जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो जाएगी।
योजना से सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर
हमने आपको अपने इस आर्टिकल से इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर दी है। अगर फिर भी आपको इस योजना से जुड़ी ओर अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो आप नीचे दिए गए संपर्क नंबर पर संपर्क करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए संपर्क सूत्र नम्बर : – 18004190001
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क नम्बर : – 0522-2288861
Toll Free Number – 18001805131
अल्पसंख्यक लोगों के लिए संपर्क सूत्र नम्बर : – 0522-2286199
निष्कर्ष
अगर आप “मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना” से जुड़ी कोई अन्य जानकारी पाना चाहते हैं या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो आप इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिले।