उत्तर प्रदेश दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

आज मैं उत्तर प्रदेश दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के बारे में बात करूंगा जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना गरीब और कमजोर वर्गों के दिव्यांग एवं कुष्ठ पीड़ित लोगों के लिए शुरू की गई है। 

सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के स्थिति में सुधार हेतु निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के शुरू होने से दिव्यांगजनों को सरकार की तरफ से एक सहारा मिला है। इससे उन्हें अब किसी अन्य के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश द‍िव्‍यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना क्या है

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 में द‍िव्‍यांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से द‍िव्‍यांग व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली इस तरह की पेंशन राशि से उनके जीवन स्तर में सुधार आ पाया है। 

इस योजना के द्वारा दिव्यांगजनों को प्रतिमाह ₹1500 की पेंशन राशि दी जा रही है। द‍िव्‍यांग पेंशन योजना योजना के लिए 18 वर्ष या इससे अधिक के राज्य के सभी द‍िव्‍यांग और कुष्ठावस्था व्यक्ति लोग आवेदन कर सकते हैं।

यूपी सरकार की पेंशन योजनाओं में से एक है द‍िव्‍यांग एवं कुष्‍ठावस्‍था पेंशन योजना। इस पेंशन योजना के तहत जो लोग 40 फीसदी से ज्‍यादा द‍िव्‍यांगता की श्रेणी में हैं, उन्‍हें प्रतिमाह ₹1500 की पेंशन राशि म‍िलेगी। साथ ही यूपी में जो लोग कुष्‍ठ रोग से पीड़‍ित हैं, उन्‍हें हर महीने 2500 रुपये की पेंशन का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश द‍िव्‍यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लाभ

  1. इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी द‍िव्‍यांग और कुष्ठावस्था से पीड़ित व्यक्तियों को मिलेगा।
  2. इस योजना के तहत राज्य के सभी द‍िव्‍यांगों को ₹1500 प्रति माह की पेंशन और कुष्ठावस्था से पीड़ित नागरिकों को हर महीने 2500 रुपये की पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।
  3. यूपी द‍िव्‍यांग योजना के जरिए राज्य के द‍िव्‍यांग लोगों को किसी के ऊपर आश्रित रहना नहीं पड़ेगा और वह आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
  4. इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा द‍िव्‍यांग लोगों को पेंशन धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा।
  5. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप इसके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता 

  1. इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
  2. इस योजना के तहत आवेदक की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  3. प्रदेश के जिन लाभार्थी का द‍िव्‍यांग सर्टिफिकेट कम से कम 40% तक है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  4. लाभार्थी का गरीबी रेखा के नीचे का आय प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  5. जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹46080 ग्रामीण क्षेत्रों में एवं ₹56460 रूपये शहरी क्षेत्रों में है। वह इस योजना के लिए पात्र है।
  6. यदि कोई आवेदक किसी अन्य द‍िव्‍यांग योजना का लाभ उठा रहे हैं तो वह इस योजना के पात्र नहीं है।
  7. इस योजना के तहत अगर कोई सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।

उत्तर प्रदेश दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

यदि आप उत्तर प्रदेश द‍िव्‍यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी जो इस प्रकार है :-

  1. आवेदक का आधार कार्ड
  2. आवेदक का पहचान पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र
  4. आयु प्रमाण पत्र
  5. विकलांगता प्रमाण पत्र
  6. बैंक खाता पासबुक
  7. मोबाइल नंबर
  8. पासपोर्ट साइज फोटो

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उत्तर प्रदेश द‍िव्‍यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना में आवेदन प्रक्रिया

प्रदेश के जो इच्छुक नागरिक उत्तर प्रदेश द‍िव्‍यांग/कुष्ठावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते है।

  1. द‍िव्‍यांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करें :-
    [https://sspy-up.gov.in/oap/public_new/UserRegistrationForm.aspx?Scheme=HandicapPension]
  2. अब आपके स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जिसमें आपसे कुछ जानकारियां जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, दिव्यांगता का विवरण आदि मांगा जाएगा।
  3. सभी जानकारियों को सावधानी पूर्वक भर लें एवं जरूरी दस्तावेज भी अपलोड कर दें। अंत में कैप्चा कोड डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा।
  4. इस प्रकार आपका आसानी से उत्तर प्रदेश द‍िव्‍यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा।

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आवेदन की स्थिति कैसे देखें 

  1. आवेदन की स्थिति देखने के लिए आवेदक निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आवेदन की स्थिति के पेज पर जा सकते हैं :– [https://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPagePublicFor_Password.aspx]
  2. इसके पश्चात आपको यहां एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड इंटर करना होगा।
  3. अब आप कैप्चा कोड डालकर Login के विकल्प पर क्लिक कर दें।
  4. इस प्रकार आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी।

उत्तर प्रदेश दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना की रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे निकालें

  1. यदि आपने इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा। अगर आप इस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को भूल गए हैं तो आप नीचे दिए गए कुछ आसान से चरणों को फॉलो करके इसे वापस से निकाल सकते हैं।
  2. सर्वप्रथम आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट (https://sspy-up.gov.in/) पर जाना होगा।
  3. होम पेज पर वेबसाइट के आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  4. अब आप आवेदक लॉगिन के विकल्प का चयन करें।
  5. अब आप एक नए पृष्ठ पर आ जायेंगे। जहां आपको “यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गए” हो पर क्लिक करना होगा।
  6. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। जहाँ आपको बैंक अकाउंट नंबर एवं मोबाइल नंबरसावधानी पूर्वक डालना होगा।
  7. इसके बाद आप कैप्चा कोड डाल दें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
  8. इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन नम्बर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जायेगा और आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ जायेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

  1. द‍िव्‍यांग पेंशन योजना हेतु आवेदन करे:-
    [https://sspy-up.gov.in/oap/public_new/UserRegistrationForm.aspx?Scheme=HandicapPension]
  2. आवेदक लॉगिन [https://sspy-up.gov.in/oap/public_new/UserLogin.aspx]
  3. आवेदन की स्थिति  [https://sspy-up.gov.in/oap/public/MenuPagePublicFor_Password.aspx]
  4. योजना के विषय में  [https://sspy-up.gov.in/docs/Pension_note.pdf]
  5. दिव्यांग पेंशनर सूची  [https://sspy-up.gov.in/reportnew/handiReportDistrictVise_2122.aspx?s=HandicapPension_2122]
  6. रजिस्ट्रेशन आईडी निकाले  [https://sspy-up.gov.in/oap/public_new/UserForgetID.aspx]

हेल्पलाइन नंबर / टोल फ्री नंबर

इस लेख के जरिए हमने आपको “उत्तर प्रदेश द‍िव्‍यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना” के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दे दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई अन्य समस्या हो रही है है तो आप इसके लिए इसके टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 

Helpline Number – 18004190001

निष्कर्ष

दोस्तों आज के इस पोस्ट में हमने आपको “उत्तर प्रदेश द‍िव्‍यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना” के बारे में पूरी जानकारी दी है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और द‍िव्‍यांग/कुष्ठावस्था है तो आज का यह आर्टिकल आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको यह लेख पसंद आया हो तो आप इस आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिले। धन्यवाद!

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